Wednesday 6 April 2016

नाबालिग से दुराचार के दोषी को 7 साल कैद


मंडी। नाबालिगा से दुराचार का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को सात साल के कठोर कारवास और 12 हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। अदालत ने पीडिता के पक्ष में पीडिता हर्जाना स्कीम के तहत हर्जाना भी अदा करने के आदेश दिये हैं। जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह की विशेष अदालत ने थुनाग तहसील के तुंगाधार (जंजैहली) निवासी मोती राम पुत्र धनी राम के खिलाफ भादंस की धारा 376 और प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन फरोम सेक्सुअल आफेंस एक्ट व भादंस की धारा 376 और 506 के तहत क्रमश: सात साल कठोर कारावास और छह माह की साधारण कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। इसके अलावा आरोपी को उक्त धाराओं के तहत क्रमश: दस हजार और दो हजार रूपये जुर्माना भी अदा करना होगा। आरोपी के जुर्माना राशि को निश्चित समय में अदा न करने पर क्रमश: छह माह और एक माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडिता 20 जनवरी 2015 को गलियारे में खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी वहां आया और उसने पीडिता को 20 रूपये देकर गोशाला में उसके साथ दुराचार किया। पीडिता ने इस घटना के बारे में परिजनों को बताया। जिस पर परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी आर के कौशल ने 19 गवाहों के माध्यम से आरोपी पर अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ नाबालिग पीडिता से दुराचार करने व जान से मारने की धमकी देने का अभियोग की छाया से दूर साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। इसके अलावा अदालत ने पीडिता के पक्ष में पीडिता हर्जाना स्कीम के तहत हर्जाना भी अदा करने के आदेश दिये हैं।
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