Sunday 23 October 2016

चरस रखने के दोषी को तीन साल कैद, 25 हजार जुर्माना





मंडी। चरस सहित पकडे जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और 25000 रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश कृष्ण कुमार की विशेष अदालत (तीन) ने जिला बिलासपुर की घुमारवी तहसील के घुमाणी (कन्दरौर) निवासी जितेन्द्र सिंह उर्फ बिट्टू के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 22 जनवरी 2011 को पंडोह चौकी पुलिस का दल मुखय आरक्षी कृष्ण कुमार की अगुवायी में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर कैंची मोड के पास नाकाबंदी के लिए तैनात था। इसी दौरान राजमार्ग पर औट की ओर से पंडोह की तरफ पैदल आ रहे एक व्यक्ति ने पुलिस दल को देखकर पीछे मुडकर भागने की कोशीश की। जिस पर पुलिस ने संदेह के आधार पर उक्त व्यक्ति को काबू करके उसकी तलाशी ली। आरोपी की तलाशी के दौरान उसके दाहिने पांव में पहनी जुराब में प्लास्टिक के लिफाफे में डाली गई 200 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी अजय ठाकुर ने 11 गवाहों के बयान कलमबंद करके आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी पर चरस बरामदगी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी से बरामदशुदा चरस की मात्रा व्यवसायिक मात्रा से कम और लघु मात्रा से ज्यादा होने के कारण उसे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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