Wednesday 17 May 2017

मारपीट मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश




मंडी। अदालत ने शिकायतकर्ता से मारपीट, गल्त तरीके से अवरोधित करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अदालत ने सदर थाना पुलिस के कार्यवाही न करने वाली दोषी अधिकारियों की जांच के आदेश भी दिये हैं। अतिरिक्त मुखय न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक संदीप सिंह सिहाग के न्यायलय ने बल्ह तहसील के बैहना गांव निवासी विनोद कुमार पुत्र संत राम की ओर से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत दायर याचिका को स्वीकारते हुए उक्त आदेश दिये हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सदर पुलिस थाना की ओर से शिकायतकर्ता की शिकायत पर संवेदनहीनता, बेरूखीपुर्ण और लापरवाहीपुर्ण तरीके से कार्यवाही की गई है। जिसके चलते अदालत ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये हैं। इसके अलावा जिला पुलिस अधीक्षक को आदेश की प्रति प्रेषित करके प्राथमिकी दर्ज न करने वले सदर पुलिस थाना के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर उचित कार्यवाही करने को कहा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले के रिकार्ड से जाहिर होता है कि पुलिस ने शिकायतकर्ता के आरोपों पर सही ढंग से कार्यवाही नहीं की है। शिकायतकर्ता का कहना था कि आरोपी ने उन्हें गल्त तरीके से अवरोधित करके उन्हे जान से मारने की धमकी भी दी थी। हालांकि इन तथ्यों का हवाला पुलिस रपटों में भी दर्ज है। लेकिन पुलिस ने इन रपटों पर कोई संज्ञान न लेते हुए मामूली मारपीट होने का मामला मानते हुए प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी। इस बारे में बैहना गांव निवासी अधिवक्ता रवि कुमार बधान ने अदालत में याचिका दायर करते हुए पुलिस थाना में दर्ज रपटें तथा मेडिकल रिर्पोट दायर करके प्राथमिकी दर्ज करने की गुहार लगाई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार वह पेशे से ड्राइवर है और आरोपी की गाडी चलाता था। उसे कार्यवश गाडी के साथ भेजा गया था। लेकिन जब वह वापिस लौटा तो गाडी के मालिक आरोपी का कहना था कि वह वापसी में गाडी खाली क्यों ले आया। शिकायतकर्ता के वेतन मांगने पर आरोपी ने उससे मारपीट की थी और उसे जान से मारने की धमकी देकर अवरोधित करके बंद कर दिया था। किसी तरह से वहां से भाग जाने के बाद शिकायतकर्ता ने सदर थाना पुलिस में शिकायत करवाई थी। लेकिन पुलिस के प्राथमिकी दर्ज न करने पर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने शिकायतकर्ता की याचिका को स्वीकारते हुए प्राथमिकी दर्ज करने और दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने के आदेश जारी किये हैं।
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