Wednesday 23 September 2015

कोट ढलयास में लोगों ने जाने कानूनी अधिकार


मंडी। सनोर घाटी की ग्राम पंचायत कोट ढलयास में रविवार को विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुखय न्यायिक दंडाधिकारी जे एल आजाद ने की। इस अवसर पर उन्होने कहा कि इन शिविरों के आयोजन का उदेश्य लोगों को उनके रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले विभिन्न कानूनों, उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देना है। जिससे वह इन कानूनी प्रावधानों तथा सरकार न्यायलय की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का समुचित लाभ उठा सकें। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक लाख रूपये से कम वार्षिक आमदनी वाले लोगों को मुफत कानूनी सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा सभी महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछडा वर्ग, अपंग, बच्चों, आपदा प्रभावितों और फैक्टरी मजदूरों को भी न्यायलय की ओर से मुफत कानूनी सहायता दी जाती है। उन्होने बताया कि सरकार के किसी विभाग के खिलाफ केस करने, बचाव पक्ष और विचाराधीन बंदियों को भी मुफत कानूनी सहायता का प्रावधान है। कानूनी सहायता के तहत केस में वकील की तैनाती सहित पूरा खर्चा दिया जाता है। इसके लिए एक सादे कागज में अपने विवाद का विवरण लिख कर आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ प्राधिकरण को आवेदन करना होता है। इस अवसर पर अधिवक्ता समीर कश्यप ने मनरेगा, मिडिएशन, श्रम कानून, सूचना का अधिकार और पंचायतों में शुरू किए गए ग्रामीण विधिक संरक्षण एवं सहायता केन्द्रों के बारे में जानकारी दी। अधिवक्ता राजकुमार शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, घरेलु हिंसा और उपभोकता कानून से संबंधित प्रावधानों के बारे में स्थानीय वासियों को अवगत करवाया। ग्राम पंचायत कोट ढलयास के उपप्रधान भेद राम और सचिव थान सिंह ने विधिक जानकारी देने के लिए मुखय न्यायिक दंडाधिकारी और प्राधिकरण का धन्यावाद किया। शिविर में पंचायत समिति सदस्य राजिन्द्र सिंह ठाकुर, एसएमसी के अध्यक्ष इंद्र सिंह, पैरा लीगल वालंटियर संतोष कुमार, वार्ड सदस्य तथा करीब सौ से अधिक स्थानीय वासी मौजूद थे।
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