Friday 11 November 2016

सड़क दुर्घटना मामले में आरोप साबित न होने पर चालक बरी



मंडी। सडक दुर्घटना का आरोप साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी चालक को बरी करने का फैसला सुनाया है। अतिरिक्त मुखय न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक विवेक खनाल के न्यायलय ने आरोपी कमल दास के खिलाफ भादंस की धारा 279, 337 व 338 के तहत चलाये गए अभियोग के साबित न होने पर उसे बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 14 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए गए थे। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता राहुल पालसरा का कहना था कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों ने विरोधाभासी बयान दिये हैं। जिससे आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित नहीं होता। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी चालक के खिलाफ संदेह की छाया से दूर सडक दुर्घटना का यह अभियोग साबित नहीं हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को इस अभियोग से बरी करने का फैसला सुनाया है।
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