Tuesday 1 July 2014

बीस दिन के भीतर टेलीफोन कनेक्शन बहाल करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीएसएनएल को उपभोक्ता के लैंड लाइन टेलीफोन कुनेक्शन को 20 दिनों में ठीक करके निर्बाध टेलीफोन सेवा मुहैया करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा उपभोक्ता द्वारा बीएसएनएल से मांगी गई काल डिटेल देने तथा उनकी सेवाओं में कमी के कारण उपचभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा व आकाश शर्मा ने चच्योट तहसील के डीपीएफ लोटोगली स्थित कुलवासी (बाढू) निवासी मीरा ठाकुर पत्नी एन पी ठाकुर की शिकायत को उचित मानते हुए बीएसएनएल सुंदरनगर (ग्रामीण) के उपमंडलीय अभियंता (फोन), मंडी स्थित मंडलीय अभियंता (आपरेशन) और शिमला के एसडीए कंपलेक्स स्थित एजीएम (पीजी) के खिलाफ उक्त फैसला सुनाया है। अधिवक्ता आर एल चौहान के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने साल 1995 में बीएसएनएल का कुनेक्शन अपने घर में लगाया था। उपभोक्ता ने बीएसएनएल को इस कुनेक्शन की टेलीफोन सेवाएं बहाल करने के लिए कई बार प्रार्थना की थी। लेकिन कुछ न होने पर उन्होने पर 12 अक्तुबर 2012 को आवाज सपष्ट न सुनाई देने के कारण खराबी दूर करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके अलावा फोन से की गई मई 2012 से अगस्त 2012 की काल डिटेल भी मांगी गई थी क्योंकि इस अवधि के दौरान उन्हे साधारण से ज्यादा बिल जारी किया गया था। जिस पर बीएसएनएल सुंदरनगर की ओर से उन्हे पत्र जारी किया गया था जिसमें उनका कहना था कि उपभोक्ता के लैंड लाइन कुनेक्शन की लोकेशन बहुत दुर्गम क्षेत्र में है। ऐसे में स्टाफ की कमी और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण निर्बाध सेवा मुहैया नहीं करवाई जा सकती। उपभोक्ता को विकल्प के रूप में डब्लयुएलएल सेवा सुझायी गई थी। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि रिकार्ड में लाये गए सबूतों से जाहिर हुआ है कि उपभोक्ता के टेलीफोन में खराबी को कई बार शिकायतें करने के बावजूद ठीक नहीं किया जा सका है। उपभोक्ता को डब्लयुएलएल का सुझाव देने से भी जाहिर होता है कि उन्हे उचित सेवा मुहैया नहीं करवाई गई है। बीएसएनएल का उपभोक्ता को सेवाएं मुहैया न करवाना सेवाओं में कमी को साबित करता है। जिसके चलते फोरम ने बीएसएनएल को उपभोक्ता की टेलीफोन लाइन 20 दिनों में ठीक करने के आदेश दिये हैं। वहीं पर बीएसएनएल की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के चलते उक्त हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है।

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