Monday 23 February 2015

गलमा में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर


मंडी। जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से बल्ह क्षेत्र की ग्राम पंचायत गलमा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुखय न्यायिक दंडाधिकारी जिया लाल आजाद ने की। इस अवसर पर उन्होने कहा कि इन शिविरों का उदेश्य पंचायत स्तर पर लोगों को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले विभिन्न कानूनों की जानकारी देना है। जिससे वह इन कानूनों के बारे में अवगत हो सकें तथा विभिन्न योजनाओं का समुचित लाभ उठा सकें। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि सभी जरूरतमंद लोग जिनकी वार्षिक आमदनी एक लाख रूपये से कम हो उन्हे मुफत कानूनी सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा सभी महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति, अपंग, बच्चों, आपदा प्रभावितों और फैक्टरी मजदूरों को भी यह सहायता दी जाती है। सरकार के किसी विभाग के खिलाफ केस करने के लिए भी यह सहायता दी जाती है। यही नहीं, बचाव पक्ष और विचाराधीन बंदियों को भी मुफत कानूनी सहायता का प्रावधान है। उन्होने कहा कि मुफत कानूनी सहायता के तहत केस दायर करने के लिए वकील की तैनाती सहित केस के कागजों, दस्तावेजों और गवाहों का खर्चा दिया जाता है। यह सहायता प्राप्त करने के लिए एक सादे कागज में अपने विवाद का विवरण लिख कर आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ जिला विधिक प्राधिकरण को आवेदन करना पडता है। इस अवसर पर अधिवक्ता समीर कश्यप ने मनरेगा, आरटीआई, घरेलू हिंसा अधिनियम, उपभोक्ता अधिनियम और पंचायतों में शुरू किये जा रहे ग्रामीण विधिक संरक्षण एवं सहायता केन्द्रों के बारे में जानकारी दी। ग्राम पंचायत नागचला की प्रधान रजनी नाइक ने जिला विधिक प्राधिकरण का पंचायत में शिविर का आयोजन करके कानून की जानकारी देने के लिए स्वागत और धन्यावाद किया। क्रार्यक्रम का संचालन पंचायत सचिव गुरमीत सिंह गिल ने किया। इस मौके पर उप प्रधान खेम चंद शर्मा, सदस्य गिरधारी, नर्वदा, चंद्रमणी, पूर्व उप प्रधान लालमन, महेन्द्र सिंह गुलेरिया, प्रभु राम और हेम सिंह सहित स्थानीय वासी मौजूद थे।

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