Thursday 16 July 2015

1800 रूपये रिश्वत लेने वाले एसडीओ को तीन साल कैद

मंडी। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए एसडीओ को अदालत ने तीन साल के कठोर कारावास और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के निश्चित समय में जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह की विशेष अदालत ने जिला हमीरपुर की नदौण तहसील के धनपुर (लाहार) निवासी धर्मेंद्र कुमार पुत्र तलातम चंद के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 और 13(2) के तहत घूस लेते हुए रंगे हाथ पकडे जाने का अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी मंडी के विद्युत उपमंडल में बतौर सहायक अभियंता (एसडीओ) कार्यरत था और मंडी न्यायलय परिसर में चल रहे कार्य के प्रभारी थे। साल 2005 में न्यायलय भवन में बिजली उपकरण लगवाने के लिए करवाए गए इस कार्य करने का ठेका धीरज कुमार को दिया गया था। उन्हे निविदा के मुताबिक राशि का भुगतान कर दिया गया लेकिन अंतिम बिल पर साइन करने के लिए आरोपी ने उनसे 1800 रूपये रिश्वत की मांग की। जिस पर धीरज कपूर ने 23 दिसंबर 2009 को सतकर्ता विभाग के पास इसकी प्राथमिक दर्ज करवाई थी। विजिलैंस के सहायक जिला पुलिस अधीक्षक भूपिन्द्र सिंह के निरिक्षण में घूसखोर अधिकारी को रंगे हाथों शिकंजे में लेने के लिए धीरज कुमार के पास फिनोलफथलीन पाउडर लगी हुई रिश्वत की राशि देकर इसे आरोपी को सौंपने को कहा गया। जब शिकायतकर्ता ने आरोपी को रिश्वत की राशि सौंपी तो उन्होने इसे अपनी जेब में डाल दिया। इसी बीच वहां पहले से मौजूद गवाह ने पुलिस को ईशारा करके बुलाया तो आरोपी को रिश्वत की राशि सहित रंगे हाथों पकड लिया गया। पुलिस ने जब आरोपी के हाथ धुलवाए तो रिश्वत की राशि में फिलाफथलीन पाउडर लगा होने के कारण पानी का रंग हल्का गुलाबी हो गया। ऐसे में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक मोनिका मल्होत्रा ने 15 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ घूसखोरी करते हुए रंगे हाथों पकडे जाने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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