Friday 3 July 2015

चेक बाउंस मामले में कारावास


मंडी। चेक बाउंस के आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित होने पर अदालत ने छह माह के साधारण कारावास और 3,00,000 रूपये हर्जाने का फैसला सुनाया। हर्जाना राशि समय पर अदा न करने पर आरोपी को तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त मुखय न्यायिक दंडाधिकारी विवेक खनाल के न्यायलय ने उपतहसील कोटली के कसाण (साईगलू) निवासी दामोदर दास पुत्र बलदेव की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर कसाण गांव के ही कश्मीर सिंह पुत्र नरपा राम को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता आर के चावला के माध्यम से अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रुमैंट अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर शिकायत के अनुसार आरोपी कश्मीर सिंह ने साल 2012 में वाहन खरीदने के लिए शिकायतकर्ता दामोदर दास से तीन लाख रूपये की राशि उधार लेकर इसे एक जनवरी 2013 को लौटाने का आश्वासन दिया था। आरोपी ने निश्चित तिथि को उधार चुकाने के लिए एक चैक शिकायतकर्ता को जारी किया था। जब उन्होने इस चैक को भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया था। जिसके चलते शिकायतकर्ता ने आरोपी को 15 दिनों का कानूनी नोटिस जारी करके राशि अदा करने को कहा था। लेकिन आरोपी ने न तो नोटिस का जवाब दिया और न ही तय समय में राशि की अदायगी की। ऐसे में आरोपी ने अदालत में शिकायत दायर कर आरोपी पर अभियोग चलाया था। अदालत ने दोनो पक्षों की विस्तार से सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से अभियोग के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इन मामलों में नरम रूख अपनाने से देश की आर्थिक सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है।
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