Wednesday 21 May 2014

चरस सहित पकडे आरोपी को 5 साल का कारावास

मंडी। चरस सहित पकडे जाने के आरोपी को अदालत ने पांच साल के कठोर कारावास और 50,000 रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश एस सी कैंथला की विशेष अदालत ने पधर तहसील के बजोट (थल्टु खोड) निवासी भगत राम पुत्र चाकू के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 अगस्त 2009 को जोगिन्द्रनगर पुलिस थाना का दल एएसआई धर्म चंद की अगुवाई में ऐहजू से डूघ धार मार्ग पर नाकाबंदी की हुई थी। इसी बीच एक व्यक्ति कंधे पर बैग उठाए हुए मौकास्थल की ओर आया। पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी को काबू करके उसके बैग की तलाशी ली तो इसमें से 850 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनिय के तहत हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी जे के लखनपाल ने 10 गवाहों के ब्यान कलमबंद करवा कर आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया। शनिवार को अदालत में सजा की अवधि पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि यह आरोपी का पहला अपराध है। ऐसे में उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि चरस तस्करी के मामलों में बढौतरी को देखते हुए आरोपी को कडी सजा सुनाई जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि चरस तस्करी के मामलों में बढौतरी से समाज पर दुष्प्रभाव पड रहा है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपी से बरामदशुदा चरस की मात्रा व्यवसायिक से कम होने और लघु मात्रा से ज्यादा होने के कारण उसे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।div>

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