Tuesday 28 February 2017

चरस मामले में दोषी को दो साल का कारावास, जुर्माना



मंडी। चरस सहित पकडे जाने के आरोपी को अदालत ने दो साल के कठोर कारावास और 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश कृष्ण कुमार के न्यायलय ने मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर जिला कुल्लू के छलाल (कसोल) गांव निवासी खूबी राम पुत्र बुद्धी सिंह को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार राज्य गुप्तचर (अपराध) इकाई का दल निरिक्षक दुलो राम की अगुवाई में 12 जून 2012 को मणीकर्ण से वापिस लौट रहा था। इसी दौरान हणोगी माता मंदिर के नजदीक एक व्यक्ति पैदल आ रहा था। पुलिस दल को देख कर उक्त व्यक्ति ने पीछे मुडकर तेज कदमों से जाने लगा। पुलिस को संदेह होने पर उसका पीछा करके काबू किया गया और उसकी तलाशी लेने पर एक थैले में से 150 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक अनुज शर्मा ने 7 गवाहों के बयान कलमबंद करके आरोपी पर अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी से बरामदशुदा चरस व्यवसायिक मात्रा से कम होने के कारण उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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