Thursday 9 May 2013

बीमा कंपनी को 2,37,380 रूपये अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 2,37,380 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 2500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर तहसील के कुममी निवासी नेत्र सिंह पुत्र सुंकु राम की शिकायत को उचित मानते हुए श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता नूर अहमद के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को उक्त बीमा कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि के दौरान ही उपभोक्ता का वाहन भुलाहन (अपर बैहली) के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कंपनी के कहे अनुसार उपभोक्ता ने वाहन की मुरममत करवा कर इस पर खर्च की गई राशि के बिल कंपनी को मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था कि दुर्घटना के समय वाहन चालक हरिश कुमार के पास वैध लाईसैंस नहीं था। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। सुनवाई के दौरान उपभोक्ता ने बीमा कंपनी के आरोपों को नकारते हुए लाल सिंह, हरिश कुमार और चंद्र के शपथ पत्र देकर कहा था कि दुर्घटना के समय वाहन को लाल सिंह चला रहा था न कि हरिश कुमार। कंपनी का कहना था कि दुर्घटना की प्राथमिकी में चालक के तौर पर हरिश के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि प्राथमिकी अपने आप में सबूत नहीं है लेकिन यह घटना को साबित कर सकता है ऐसे में प्राथमिकी को महत्व नहीं दिया जा सकता। दुर्घटना के बाद कंपनी के सर्वेयर ने के बाद वाहन को हुए नुकसान का आकलन किया था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने न्यु इंडिया एसोरेंस बनाम रविन्द्र नारायण मामले में व्यवस्था दे कर कहा है कि सर्वेयर की रिर्पोट एक महत्वपूर्ण सबूत है। ऐसे में फोरम ने बीमा कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में राशि का भुगतान ब्याज सहित करने के आदेश दिये। जबकि कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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