मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने शिक्षण संस्थान को उपभोक्ता की 41,500 रूपये की एडमिशन राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिये। इसके अलावा संस्थान की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2000 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के फैसला सुनाया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने मंडी के अपर भगवाहन मुहल्ला निवासी जतिन उपाध्याय पुत्र योग राज उपाध्याय की शिकायत को उचित मानते हुए बल्ह क्षेत्र के टांडा (बाल्ट) स्थित टी आर अभिलाषी मेमोरियल इंस्टीटयुट आफ इंजिनियरिंग एंड टेक्नोलोजी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता नूर अहमद के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने उक्त शिक्षण संस्थान में वर्ष 2010-11 के सत्र के लिए बी-टेक में प्रवेश लिया था। प्रवेश के लिए उपभोक्ता ने एडमिशन राशि जमा करवाई थी। लेकिन किन्ही कारणों से उपभोक्ता संस्थान पढाई नहीं कर सका। जिसकी सूचना उपभोक्ता ने संस्थान को दे दी थी। संस्थान की ओर से उन्हे आश्वासन दिया गया था कि उनकी एडमिशन के समय ली गई राशि जल्दी ही लौटा दी जाएगी। इसके बाद उपभोक्ता कई बार संस्थान में राशि प्राप्त करने के लिए गया लेकिन उन्हे एडमिशन राशि अदा नहीं की गई। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता शिक्षण संस्थान में शामिल नहीं हुआ था। संस्थान को इस बारे में सबूत पेश करना चाहिए था कि उपभोक्ता के प्रवेश न लेने की वजह से उनकी सीट खाली रह गई हो। यह साबित न होने के कारण यही माना जाएगा कि संस्थान की यह सीट भर दी गई थी। ऐसे में फोरम ने संस्थान के एडमीशन राशि न लौटाने को सेवाओं में कमी करार दिया। जिसके चलते संस्थान को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त एडमिशन राशि ब्याज सहित लौटाने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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