Saturday 21 March 2015

चरस तस्कर को दस साल कैद


मंडी। व्यवसायिक मात्रा की चरस तस्करी करने के आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित होने पर अदालत ने उसे दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह के न्यायलय ने हरियाणा के झज्जर जिला के बहादुरगढ स्थित 8 बिस्वा जटवाड मुहल्ला निवासी गुलशन कुमार पुत्र जगफूल के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार एक जनवरी 2010 को औट थाना पुलिस का दल एएसआई अमर नाथ की अगुवाई में झलोगी के पास वाहन पर गश्त कर रहा था। इसी दौरान पुलिस दल को एक व्यक्ति राष्ट्रिय राजमार्ग-21 के पैरापिट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। उक्त व्यक्ति पुलिस दल को देख कर घबरा गया और उसने भागने की कोशीश की। जिस पर पुलिस दल ने संदेह के आधार पर आरोपी को काबू करके उसके बैग की तलाशी ली तो इसमें से एक किलो 800 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी आर के कौशल ने 10 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी पर अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चरस तस्करी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी से बरामदशुदा चरस की मात्रा व्यवसायिक होने के कारण उसे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।

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