Wednesday 25 March 2015

गोहर पंचायत प्रधान की अपील निरस्त


मंडी। मंडलायुक्त ओंकार शर्मा के न्यायलय ने गोहर पंचायत प्रधान की दूसरी अपील को निरस्त करके उसके निर्वाचन को खारिज करने पर मुहर लगा दी है। प्रधान अमृत लाल ने उपायुक्त के न्यायलय से उनके निर्वाचन को खारिज करने के फैसले को मंडलायुक्त न्यायलय में दूसरी अपील दायर कर चुनौती दी थी। जानकारी के अनुसार अमृत लाल ने वर्ष 2005 में गोहर पंचायत के प्रधान के लिए चुनाव लडा था। जिसमें वह निर्वाचित घोषित हुए थे। लेकिन इसी बीच वर्ष 2008 में गोहर निवासी लाला राम ने उनके निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती दी थी कि उक्त प्रधान इस चुनाव में बतौर प्रत्याशी भाग नहीं ले सकते थे। क्योंकि वह पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत चुनाव लडने के पात्र नहीं थे। लाला राम के अनुसार उक्त प्रधान ने साल 2002 में अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए तीन बिस्वा सरकारी भूमी पर अवैध कब्जा होने की मिसल राजस्व विभाग को पेश की थी। उपमंडलाधिकारी गोहर के पास विचाराधीन मामले के दौरान ही उक्तप्रधान वर्ष 2010 में फिर से चुनाव में प्रत्याशी बनकर चुनाव में उतरे और उन्हे प्रधान पद पर निर्वाचित कर लिया गया। इसके बाद उपमंडलाधिकारी गोहर के न्यायलय ने साल 2012 में उक्त प्रधान पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके अवैध कब्जे का आरोप साबित होने के कारण उनके निर्वाचन को निरस्त कर दिया था। ऐसे में प्रधान अमृत लाल ने उपायुक्त मंडी के न्यायलय में उपमंडलाधिकारी गोहर के फैसले को चुनौती दी थी। उपायुक्त मंडी के न्यायलय ने अपने फैसले में कहा था कि प्रधान पर सरकारी भूमि में अवैध कब्जा करनेे का आरोप साबित हो चुका है। जिसके कारण वह पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत चुनाव में प्रत्याशी बनने की पात्रता नहीं रखता था। ऐसे में अदालत ने उपमंडलाधिकारी गोहर के फैसले को बरकरार रखते हुए प्रधान के निर्वाचन को निरस्त करने का फैसला सुनाया था। प्रधान ने उपायुक्त के फैसले की दूसरी अपील दायर करके मंडलायुक्त के न्यायलय में चुनौती दी थी। मंडलायुक्त ओंकार शर्मा ने प्रधान अमृत लाल की अपील को दायर करने योगय न मानते हुए इसे निरस्त करने का फैसला सुनाया है। निर्वाचन को चुनौती देने वाले लाला राम के अधिवक्ता राज कुमार कौंडल ने मंडलायुक्त न्यायलय के फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रधान की ओर से दायर दूसरी अपील खारिज हो जाने के बाद अब उनके निर्वाचन को रद्द करने पर मुहर लग गई है।

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