Tuesday 24 March 2015

तल्याहड़ पंचायत में लोगों को बताए उनके अधिकार


मंडी। जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से ग्राम पंचायत तल्याहड में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिया लाल आजाद ने शिविर की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होने कहा कि नशीले पदार्थ की तस्करी और सेवन में युवा संलिप्त हो रहे हैं। जबकि ऐसे अपराधों के लिए कानून के तहत कडी सजा का प्रावधान है। इस तरह के गंभीर अपराधों में पड कर युवा अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं। उन्होने कहा कि इन शिविरों का उदेश्य पंचायत स्तर पर लोगों को विभिन्न कानूनों की जानकारी देना है। जिससे वह रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले कानूनों के बारे में अवगत हो सकें तथा विभिन्न योजनाओं का समुचित लाभ उठा सकें। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि एक लाख रूपये तक की वार्षिक आमदनी वाले जरूरतमंद लोगों के लिए मुफत कानूनी सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा सभी महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति, अपंग, बच्चों, आपदा प्रभावितों और फैक्टरी मजदूरों को भी यह सहायता दी जाती है। यही नहीं अगर सरकार के किसी विभाग के खिलाफ भी केस करना हो तो उसके लिए भी यह सहायता दी जाती है। जबकि बचाव पक्ष और विचाराधीन बंदियों को भी मुफत कानूनी सहायता का प्रावधान है। उन्होने कहा कि मुफत कानूनी सहायता के तहत केस दायर करने के लिए वकील की तैनाती सहित केस के कागजों, दस्तावेजों और गवाहों का खर्चा दिया जाता है। यह सहायता प्राप्त करने के लिए एक सादे कागज में अपने विवाद का विवरण लिख कर आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ प्राधिकरण को आवेदन करना होता है। इस अवसर पर अधिवक्ता समीर कश्यप ने मनरेगा, आरटीआई, घरेलू हिंसा अधिनियम और पंचायतों में शुरू किये जा रहे ग्रामीण विधिक संरक्षण एवं सहायता केन्द्रों के बारे में जानकारी दी। जबकि अधिवक्ता ललित ठाकुर ने उपभोक्ता, मोटर वाहन अधिनियम और गिरफतारी के प्रावधानों के बारे में लोगों को जानकारी दी। ग्राम पंचायत तल्याहड के प्रधान अमित गुलेरिया ने मुखय न्यायिक दंडाधिकारी का पंचायत में शिविर का आयोजन करने पर स्वागत किया। वरिष्ठ अधिवक्ता कर्म सिंद गुलेरिया ने मुखय न्यायिक दंडाधिकारी का धन्यावाद किया। इस अवसर पर तरूण बिष्ट, ओंकार सिंह, वार्ड सदस्य, महिला मंडल तथा स्थानीय वासी मौजूद रहे।

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