Sunday 17 January 2016

23 चिकित्सकों को तीन माह में सेवानिवृति लाभ देने के आदेश



मंडी। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्युनल ने 23 चिकित्सकों को बढे हुए सेवानिवृति संबंधी लाभ तीन माह में देने का फैसला सुनाया है। ट्रिब्युनल ने प्रदेश उच्च न्यायलय के फैसले के अनुरूप चिकित्सकों को लाभ देने के आदेश दिये हैं। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्युनल के अध्यक्ष वी के शर्मा और सदस्य प्रेम कुमार ने डॉक्टर पी पी वैद्य, राज वैद्य, ओ पी महेन्द्रु, चेतन कुमार उपाध्याय, परस राम चौहान, वाई के सूद, शेर सिंह, चमन सिंह, राकेश पाल टंडन, अनिल कुमार चौहान, हरिश कुमार बहल, ललित दार्शी वैद्य, जया वैदय, सतिन्द्र कुमार गुप्ता, रमेश चंद ठाकुर, मंजुल कुमार, मीना, धर्मेंद्र कपूर, करण शर्मा, बी एल कपूर, रंधीर सिंह चंदेल, डी आर बरवाल और डॉ. प्रेम चंद की याचिका को स्वीकारते हुए प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव को उनके सेवा संबंधी लाभ तीन माह में देने का फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एस पी चटर्जी के माध्यम से ट्रिब्युनल में दायर याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता चिकित्सकों का कहना था कि उन्हे बढे हुए सेवानिवृति संबंधी लाभ 25 प्रतिशत एनपीए की इमोलूमेंटस पर 1 जनवरी 2006 से उनकी सेवानिवृति की तिथी के अनुसार दिये जाएं। इसके अलावा उन्हे बकाया भुगतान भी दिया जाए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एस पी चटर्जी का सुनवाई के दौरान यह कहना था कि यह याचिका केशव सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले के 13 जून 2012 को हुए फैसले के तहत कवर होती है। जबकि सहायक एडवोकेट जनरल का कहना था कि अगर रिकार्ड से प्रमाणित हो जाता है कि याचिकाकर्ता उक्त फैसले के तहत आते हैं तो उनके केस पर विचार किया जा सकता है। ऐसे में प्रशानिक ट्रिब्युनल ने प्रदेश उच्च न्यायलय के उक्त फैसले के तहत आने की वेरिफिकेशन के बाद उन्हे सभी लाभ तीन माह में देने का फैसला सुनाया है।
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