Friday 1 January 2016

बीमा कंपनी ब्याज समेत चुकाएं मरम्मत राशि



मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के वाहन की मुरममत राशि 26900 रूपये ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्य और सदस्यों रमा वर्मा व आकाश शर्मा ने मंडी के कृष्णा होटल के नजदीक स्थित पतंजली चिकित्सालय निवासी सुमन शर्मा पत्नी विजय शर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए ईफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुरममत राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता डी के भारद्वाज के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। लेकिन बीमा अवधि में ही वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उपभोक्ता ने वाहन की मुरममत करवाने के बाद सभी दस्तावेज कंपनी को सौंप कर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था कि उपभोक्ता ने अपने वाहन का पंजीकरण नहीं करवाया था। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि सेल सर्टिफिकेट के मुताबिक उपभोक्ता ने 23 जनवरी 2014 को वाहन खरीदा था और एक महीने के भीतर ही वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 43 के अनुसार वाहन का पंजीकरण एक माह में करवाना अनिवार्य होता है और इस अवधि में अस्थाई पंजीकरण के तहत वाहन चलाया जा सकता है। वाहन की दुर्घटना अस्थाई पंजीकरण अवधि के दौरान हुई है। ऐसे में कंपनी इस आधार पर मुआवजा खारिज नहीं कर सकती कि वाहन का पंजीकरण नहीं हुआ था। कंपनी की कार्यप्रणाली उनकी सेवाओं में कमी को दर्शाती है। जिसके चलते फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता के वाहन की मुरममत में खर्च हुई राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये हैं। वहीं पर कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी व मानसिक यंत्रणा के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है।
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