Thursday 17 April 2014

कुरियर कंपनी को 26,990 रूपये अदा करने के आदेश


मंडी। कुरियर कंपनी की सेवाओं में कमी आंकते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में 26,990 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा व आकाश शर्मा ने मंडी के महाजन बाजार स्थित मैसर्ज गुरूदेव राम टेक चंद के ओम प्रकाश गुप्ता के पक्ष में ट्रैकऑन कुरियर कंपनी को उक्त राशि का भुगतान उपभोक्ता के पक्ष में 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता कैलाश बहल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता किराना की दुकान करते हैं। उनको ग्राहकों से सोडेक्सो एसवीसी इंडिया कंपनी के भिन्न-2 मुल्यों के 26,990 रूपये के मील पास (कूपन) प्राप्त हुए। इन पासों की राशि प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता ने उक्त राशि के वौचर कुरियर कंपनी के माध्यम से सोडेक्सो कंपनी को भिजवाए थे। कुरियर कंपनी की ओर से उपभोक्ता का पार्सल दो दिनों में डिलीवर करने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन जब यह गंतव्य तक नहीं पहुंचा तो उपभोक्ता ने कंपनी की इंदिरा मार्केट स्थित स्थानीय शाखा में संपर्क किया। स्थानीय शाखा के छानबीन करने पर यह पता चला कि मंडी, कुल्लू और बिलासपुर के पार्सल गुम हो गये हैं और इन्हे तलाश किया जा रहा है। लेकिन पार्सल न मिल पाने के कारण उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कुरियर कंपनी उपभोक्ता का पार्सल गंतव्य तक पहुंचाने में असफल रही है। जो कंपनी की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने कुरियर कंपनी को उक्त राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। जबकि कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है।

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