Tuesday 8 April 2014

सू मोटो


सू मोटो किसी भी अथारटी द्वारा लिया जाने वाला वह एक्शन होता है जिसमें दूसरे पक्ष को औपचारिक रूप से बताए बगैर लिया जाता है। यह अधिकांशत: जजों द्वारा संज्ञान लेकर उठाए गए कदमों पर लागू होता है। ज्यादातर अपीलीय अदालतों में जजों द्वारा दूसरे पक्ष को बताए बगैर संज्ञान लिये जाने पर इसे सू मोटो एक्शन कहा जाता है। हालांकि यह अक्सर अदालतों की कार्यवाही पर लागू होता है लेकिन इसके अलावा सरकारी एजेंसियों और आधिकारिक रूप से कार्य करने की हैसियत से उठाए गए कदमों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है।  

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