Friday 27 June 2014

विक्रेता को 20 हजार हर्जाना देने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 20,000 रूपये हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा विक्रेता को उपभोक्ता के वाहन के दस्तावेज 20 दिनों के भीतर मुहैया करवाने के आदेश भी दिये हैं। ऐसा न करने पर विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 100 रूपये प्रतिदिन का जुर्माना अदा करना होगा। वहीं पर फोरम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के वाहन का मुआवजा 30 दिनों में तय करने के भी आदेश दिये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा व आकाश शर्मा ने सदर तहसील के दान (बग्गी) निवासी अशोक कुमार गुलेरिया पुत्र मदन सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए वाहन विक्रेता लुनापानी स्थित मैसर्ज सतलुज मोटरस को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त हर्जाना राशि और 3000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता रूपिन्द्र सिंह के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से इंडिका विस्टा कार खरीदी थी। लेकिन विक्रेता की ओर से उन्हे वाहन के असल बिल मुहैया नहीं करवाए गए। हालांकि उन्हे वाहन का कब्जा दे दिया गया। इसी बीच वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन न ही विक्रेता और न ही बीमा कंपनी की ओर से उन्हे मुआवजा अदा किया गया। ऐसे में उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि यह तथ्य माना गया है कि उपभोक्ता ने विक्रेता से वाहन खरीदा था और इसे बीमा कंपनी के पास बीमाकृत करवाया गया था। वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। हालांकि बीमा कंपनी की ओर से कहा गया कि उपभोक्ता ने मुआवजे की मांग नहीं की थी। लेकिन शिकायत की सुनवाई के दौरान विक्रेता के परिसर में पार्क किये गए वाहन का निरिक्षण करने के लिए सर्वेयर की तैनाती की गई थी। सर्वेयर की रिर्पोट के मुताबिक वाहन खुले क्षेत्र में पिछले करीब 28 महीनों से पार्क होने के कारण बुरी हालत में है। इसके अलावा वाहन दुर्घटनाग्रस्त भी हुआ है और बाढ के पानी में डुबा भी रहा है। इन परिस्थितियों के चलते फोरम ने बीमा कंपनी को 30 दिनों में मुआवजा तय करने के निर्देश दिये हैं। वहीं पर विक्रेता को 20 दिनों के भीतर वाहन के दस्तावेज मुहैया करने के आदेश दिये हैं। जबकि विक्रेता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदले उक्त हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है।

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