Tuesday 24 June 2014

बीमा कंपनी को 6.64 लाख रूपये अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 6,64,001 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 6000 रूपये हर्जाना और 4000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों सत्याभामा व शिव सिंह ने मनाली तहसील के सियाल गांव निवासी संजीव ठाकुर पुत्र नोखू राम ठाकुर की शिकायत को उचित मानते हुए दि न्यु इंडिया एसोरेंस कंपनी लिमिटेड को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने ट्रक को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधि के दौरान 17 अगस्त 2006 को उन्होने अपने ट्रक को मनाली में पार्क किया हुआ था जबकि वह खुद लाहौल स्पिति गए हुए थे। अगले दिन जब वह वापिस लौटे तो ट्रक वहां से गायब था। उपभोक्ता ने इस बारे में जब अपने पिता जी से पूछा तो उन्होने बताया कि उनके ट्रक को देव राज अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए ले गया है। लेकिन जब वाहन वापिस नहीं मिला तो इस बारे में उपभोक्ता ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। वाहन के बरामद न होने पर उन्होने कंपनी से मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने मुआवजा अदा करने से इंकार कर दिया। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिस पर फैसला करते हुए फोरम ने कंपनी को 30 दिनों में मुआवजा तय करने के निर्देश दिये थे। लेकिन कंपनी ने मुआवजा इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह मामला चोरी की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज न करके विश्वासघात का मामला दर्ज किया था। ऐसे में उपभोक्ता ने यह शिकायत फोरम में दायर की थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी ऐसा कानून बताने में असफल रही जिससे पता चलता हो कि उन मामलों में मुआवजा अदा नहीं किया जा सकता जिनमें पुलिस ने विश्वासघात के तहत चोरी का मामला दर्ज किया हो। इस मामले में यह साबित हो चुका है कि वाहन चोरी हुआ है ऐसे में यह अप्रासांगिक हो जाता है कि प्राथमिकी चोरी की धारा या विश्वासघात की धारा के तहत दर्ज की गई हो। फोरम ने कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये हैं। वहीं पर कंपनी की सेवाओं में कमी से उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है।

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