Sunday 1 June 2014

पैरा लीगल वालंटियर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित


मंडी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपायुक्त सभागार में बुधवार को पंचायतों में तैनात होने वाले पैरा लीगल वालंटियर का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसकी अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायधीश एस सी कैंथला ने की। इस अवसर पर उन्होने कहा कि राष्ट्रिय विधिक प्राधिकरण के निर्देशों के तहत सभी पंचायतों में ग्राम विधिक संरक्षण और सहायता केन्द्र शुरू किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों का उदेश्य लोगों को विधिक जागरूकता, साक्षरता और सहायता मुहैया करवाना है। जिससे सभी को न्याय हासिल हो सके। उन्होने कहा कि पंचायतों में स्थापित होने वाले इन केन्द्रों में दो पैरा लीगल वालंटियर और एक रिटेनर लॉयर की तैनाती की जा रही है। इन केन्द्रों में नियुक्त होने वाले पैरा लीगल वालंटियर के प्रशिक्षण के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (1) पदम सिंह ठाकुर ने हिंदू मैरिज, स्पैशल मैरिज, फैमिली कोर्ट, गार्जियन एंड वार्डस और हिंदू माइनोरिटी एंड गार्जियशीप एक्ट के बारे में पैरा लीगल वालंटियर को प्रशिक्षित किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (2) डी आर ठाकुर ने एस सी एंड एस टी (प्रिवेंशन आफ एटरोसिटी) एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम और एक्सीडेंट में मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा लेबर वेलफेयर कानूनों की जानकारी दी। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी जिया लाल आजाद ने महिलाओं को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भता दिलाने, उन्हे घरेलू हिंसा से रोकने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम और दहेज उत्पीडन के बारे में जानकारी दी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक विवेक खेनाल ने प्रशिक्षु पीएलवी को उपभोक्ता संरक्षण, बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी व अधिकार, जुवेनाइल जस्टिस और वर्कमैन कंपनसेशन अधिनियम के बारे में जानकारी दी। न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर चार आकांक्षा डोगरा ने मौलिक अधिकार और कर्तव्य, एफआईआर, अरेस्ट, बेल और अपंग, वरिष्ठ नागरिकों तथा समाज के कमजोर तबकों के अधिकारों के बारे में बताया। अधिवक्ता समीर कश्यप ने लोक अदालतों, एडीआर प्रणाली, विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली मुफत कानूनी सहायता, लीगल सहायता योजना के तहत चलाए जा रहे विधिक साक्षरता कैंप, माइक्रो कैंप, मनरेगा कैंप और पैरा लीगल वालंटियर की भूमिका और कत्र्वयों के बारे में जानकारी दी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला के सदर और बल्ह विकास खंड के 21 प्रशिक्षु पैरा लीगल वालंटियरों ने भाग लिया।

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