Friday 14 February 2014

चैक बाउंस के आरोपी को तीन माह कारावास 50,000 हर्जाना


मंडी। चैक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को तीन माह के साधारण कारावास और 50,000 हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी रघुबीर सिंह के न्यायलय ने मंडी के मोती बाजार निवासी मैसर्ज एम पी जवैलर्स के मोहिन्द्र पाल सिंह पुत्र सरवण सिंह की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर सैण मुहल्ला निवासी सुख राम पुत्र शोभा राम को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा सुनाई है। अधिवक्ता राजेश शर्मा के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता आभूषणों का कारोबार करते हैं और आरोपी उनका ग्राहक था। आरोपी ने शिकायतकर्ता से घर में निर्माण कार्य करवाने के लिए 50,000 रूपये की राशि दो माह में लौटाने की बात कह कर उधार ली थी। जिसे लौटाने के लिए आरोपी ने उन्हे बीस-बीस हजार के दो और दस हजार का एक चैक जारी किया था। इन चैकों को भुगतान के लिए जब बैंक में प्रस्तुत किया गया तो आरोपी के बैंक ने उसके खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण लौटा दिया था। चैक बाउंस हो जाने पर शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस जारी किया था। लेकिन आरोपी ने न तो नोटिस का जवाब दिया और न ही राशि की अदायगी की। ऐसे में शिकायतकर्ता ने अदालत में निगोशिएबल इन्सट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दायर करके आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया।

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