Tuesday 18 February 2014

बिना परमिट शराब ले जाने पर छह माह कैद पांच हजार जुर्माना


मंडी। परमिट के बगैर देशी शराब सहित पकडे जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को छह माह के साधारण कारावास और पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। आरोपी के जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी अजय मैहता के न्यायलय ने सदर तहसील के नालसन (साईगलू) निवासी सुरेश कुमार ठाकुर पुत्र इन्द्र सिंह के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 61(1)(ए) के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 सितंबर 2009 को सदर पुलिस थाना का दल निरिक्षक रंजीत सिंह की अगुवाई में तल्याहड मार्ग पर गश्त पर तैनात था। इसी दौरान दो अंब के पास पुलिस दल ने मंडी से तल्याहड की ओर जा रहे वाहन को रोका। पुलिस दल ने वाहन की तलाशी ली तो इसमें देशी शराब ऊना नंबर वन के 200 कार्टन बॉक्स ले जाए जा रहे थे। पुलिस ने चालक से शराब ले जाने के परमिट की मांग की तो चालक वैध परमिट नहीं दिखा पाया। जिसके चलते पुलिस ने वाहन और शराब को अपने कब्जे में लेकर आरोपी को आबकारी अधिनियम के तहत हिरासत में लिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक अजय ठाकुर ने 6 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर मामले को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ बिना परमिट के देशी शराब ऊना नंबर वन के 200 कार्टन बॉक्स ले जाने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।

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