Saturday, 15 February 2014

दो शिकायतों के आरोपी को तीन-तीन माह कारावास 60 हजार हर्जाना


मंडी। चैक बाउंस को दो विभिन्न शिकायतों पर चलाए गए अभियोगों के साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को तीन-तीन माह के साधारण कारावास और 60 हजार रूपये हर्जाना अदा करने के फैसले सुनाए। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी रघुबीर सिंह के न्यायलय ने मंडी के मोती बाजार निवासी मोहिन्द्र पाल पुत्र स्वर्ण सिंह की दो शिकायतों पर चलाए गए अभियोगों के साबित होने पर सैण मुहल्ला निवासी जगपाल पुत्र शोभा राम को तीन-तीन माह के साधारण कारावास और क्रमश: 40 हजार व 20 हजार रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिये। अधिवक्ता प्रदीप परमार के माध्यम से अदालत में दायर शिकायतों के अनुसार आरोपी जगपाल ने शिकायतकर्ता से 60 हजार रूपये की राशि उधार ली थी। इस राशि को चुकाने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को चैक जारी किये थे। शिकायतकर्ता ने जब यह चैक भुगतान के लिए अपने बैंक में लगाए तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गये। ऐसे में शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को 15 दिनों का कानूनी नोटिस जारी किया था। लेकिन इसके बावजूद भी न तो आरोपी ने राशि की अदायगी की और न ही नोटिस का जवाब दिया। जिसके चलते शिकायकर्ता ने अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट की धारा 138 के तहत शिकायतें दायर करके अभियोग चलाए थे। अदालत ने इस शिकायतों पर फैसले सुनाते हुए कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित हुए हैं। ऐसे में अदालत ने आरोपी को उक्त अवधि के कारावास और हर्जाने की सजा के फैसले सुनाए।

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