Friday, 7 February 2014

वाहन की मरम्मत राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने विक्रेता को वाहन की मुरम्मत पर व्यय 54,388 रूपये की राशि उपभोक्ता के पक्ष में ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा विक्रेता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 10,000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्य रमा वर्मा ने जिला हमीरपुर की नदौन तहसील के खोराड (गलोरी) गांव निवासी रीता देवी पत्नी सुरजीत सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए गुटकर स्थित वाहन विक्रेता कंपीटेंट आटोमोबाइल को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि 9 प्रतिशत बयाज दर सहित अदा करने के आदेश दिये। अधिवक्ता भानु प्रताप के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपनी मारूती सविफट कार को विक्रेता के पास सर्विस के लिए भिजवाया था। जिसके बाद यह वाहन उपभोक्ता को यह कह सौंप दिया गया था कि इसकी आवश्यक रिपेयर कर दी गई है। लेकिन सर्विस के कुछ ही दिन बाद वाहन की पिकअप में समस्या आ गई। जिस पर वाहन को फिर से विक्रेता के पास ले जाया गया। उपभोक्ता को बताया गया कि वाहन के फयुल इंजैक्टर पंप खराब हो गया है और इसे बदलना होगा। जिस पर उपभोक्ता का कहना था कि वाहन 19 अक्तुबर 2014 तक एकसटेंडेड वारंटी अवधि में है ऐसे में इंजैक्टर को बिना राशी वसूले बदला जाए। लेकिन विक्रेता ने ऐसा करने से मना कर दिया। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता को मुहैया करवाई गई वारंटी पालिसी की शर्तों में यह कहीं नहीं दर्शाया गया है कि फयुल इंजैक्टर पंप इसमें कवर नहीं होता है। फोरम ने विक्रेता के वारंटी अवधि में पंप बदलने के लिए राशि वसूलने को सेवाओं में कमी करार दिया। फोरम ने विक्रेता को उपभोक्ता द्वारा मुरममत पर खर्च की गई राशि बयाज सहित अदा करने के अलावा सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी और असुविधा के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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