Saturday 11 April 2015

चरस तस्कर को दो साल का कारावास


मंडी। चरस सहित पकडे जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को दो साल के कठोर कारावास और 20,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के निश्चित अवधि में जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह की विशेष अदालत ने पंजाब के पटियाला जिला के मोहल्ला ढांक बस्ती पतरहान निवासी छिंदा राम उर्फ शिंदा राम पुत्र नरेजन सिंह के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ की अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी से चरस बरामद होने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी आर के कौशल ने 9 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर इस मामले को साबित किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना पुलिस का दल अतिरिक्त उप निरिक्षक सुरेन्द्र सिंह की अगुवाई में कैंची मोड के पास नाकाबंदी के लिए तैनात था। इसी दौरान कुल्लू की ओर से आ रहे आरोपी ने पुलिस दल को देखकर पीछे मुडकर बचने की कोशीश की। ऐसे में पुलिस दल ने आरोपी को संदेह के आधार पर काबू करके उसकी तलाशी ली। आरोपी की तलाशी के समय पुलिस को उसके रूमाल में रखी 250 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अदालत ने आरोपी से बरामदशुदा चरस की मात्रा लघु से अधिक और व्यवसायिक मात्रा से कम होने के कारण उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।

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