Monday 6 April 2015

नया टीसीपी एक्ट बना मकानों को नियमित करे सरकार



मंडी। मकान नियमितीकरण संघर्ष समिति (मंडी) ने प्रदेश सरकार से नया टीसीपी एक्ट जनहित में बनाकर इसे शीघ्र लागू करने की मांग की है। वहीं पर इस कानून के अमल में लाए जाने तक अंतरिम राहत के तौर पर सभी वंचित लोगों को बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करने की मांग भी की गई है। समिति की कार्यकारिणी की बैठक यहां के होटल आर्यन बैंगलो में अध्यक्ष अमर चंद वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समिति के संयोजक उत्तम चंद सैनी, हितेन्द्र शर्मा, समीर कश्यप, बलवंत सिंह गुलेरिया, तिलक राज, मनोज वर्मा, लवण ठाकुर, रवि सिंह राणा, हरमीत सिंह बिट्टू, सरिता हांडा, सी एम वर्मा और एम एल शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। समिति ने बैठक के बाद एक ज्ञापन मुखयमंत्री वीरभद्र सिंह को प्रेषित किया है। समिति के अनुसार विगत 17 जनवरी को टीसीपी विभाग की ओर से आयोजित मंडी कार्यशाला में कहा गया था कि मंडी पलानिंग एरिया के नियमों में शीघ्र संशोधन किया जाएगा। जिसमें समिति का सुझाव था कि मंडी जैसे पुराने शहरों में टीसीपी के मापदंडों के मुताबिक निर्माण करना संभव नहीं है। ऐसे में टीसीपी के तहत शामिल किये गए नये ग्रामीण क्षेत्रों के नियमों की तर्ज पर पुराने शहरों में भी छूट दी जानी चाहिए। समिति के अनुसार मौजूदा नियमों के अनुसार शहर में निर्माण कार्य करना संभव नहीं है। इसके अलावा प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भी इन नियमों के तहत निर्माण करना संभव नहीं है। जिन लोगों को मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से शहर में दो बिस्वा भूमि दी जा रही है वह भी इन नियमों के तहत निर्माण नहीं कर सकते हैं। समिति की मांग है कि भवनों का नियमितिकरण साल 2006 की अधिसूचना के आधार पर फलोर के हिसाब से नाममात्र के शुल्क पर करने की एकमुश्त पालिसी लाई जाए। जिसके तहत भवनों की सौ फीसदी डैविएशन को नियमित किया जाए। इसके अलावा टीसीपी कानून की जटिलता को समाप्त करके इसे सरल किया जाए। जिससे अधिक से अधिक लोग नियमितीकरण का लाभ उठा कर अपने आशियानों को नियमित करवा सकें।

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