Wednesday 24 April 2013

उपभोक्ता के पक्ष में बीमा कंपनी को 1,26,606 रूपये अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 1,26,606 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये हर्जाना और 2500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने जिला शिमला के वर्मा अपार्टमेंट खलीणी निवासी नारायण सिंह वर्मा पुत्र मस्त राम वर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि का भुगतान उपभोक्ता के पक्ष में 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता ए एस पसरीचा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि के दौरान ही उपभोक्ता का ट्रक कोटलू के पास सडक से नीचे लुढक जाने के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने दुर्घटना की प्राथमिकी करसोग पुलिस थाना में दर्ज करवा कर कंपनी को इसकी सूचना दी थी। जिस पर कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती करके घटना के नुकसान का आकलन किया था। लेकिन उपभोक्ता को मुआवजा न मिलने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के जवाब में कंपनी का कहना था कि यह दुर्घटना ओवरवेट सामान ले जाने के कारण हुई है जिससे बीमा पालिसी का उल्लंघन हुआ है। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग ने इस बारे में व्यवस्था देते हुए सपष्ट किया है कि अगर ओवरवेट दुर्घटना का कारण न हो तो कंपनी वाहन का मुआवजा खारिज नहीं कर सकती। फोरम ने कहा कि उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग ने न्यु इंडिया एसोरेंस बनाम रबिन्द्र नारायण 2010 सीजेजे- 420(सीपी) में कंपनी के सर्वेयर की रिर्पोट को महत्वपूर्ण सबूत माना है। हालांकि सर्वेयर ने वाहन के नुकसान का आकलन किया था लेकिन कंपनी ने राशि को अदा नहीं किया। फोरम ने मुआवजा राशि अदा न करने को कंपनी की सेवाओं में कमी मानते हुए उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान ब्याज सहित करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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