Saturday, 6 April 2013

उपभोक्ता के पक्ष में 68,926 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 68,926 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 2500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर तहसील के महादेव निवासी अमरावती पत्नी चिरंजी लाल की शिकायत को उचित मानते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता एल एस राणा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि के दौरान ही उपभोक्ता का वाहन जब सब्जियों से भर कर करसोग जा रहा था तो बाहु मोड के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उपभोक्ता ने दुर्घटना से संबंधित सभी दस्तावेज कंपनी को उपलब्ध करवाकर मुआवजे की मांग की थी । लेकिन कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था कि उपभोक्ता ने वाहन का प्रयोग करने में पालिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि नेशलन कमीशन ने न्यु इंडिया एसोरेंस कंपनी बनाम कोटलू बराहमना (1)(2012)सीपीजे 262(एन सी) के तहत दी गई व्यवस्था के अनुसार ओवरलोडिंग अगर दुर्घटना का कारण न हो तो यह पालिसी की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। फोरम न कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार दिया। जिसके चलते फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। जबकि कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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