Wednesday 17 April 2013

महिला को राशन न देने पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने नोटिस जारी किये


मंडी। महिला को राशन न देने के एक मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग ने संबंधित अधिकारियों सहित उसके पति को नोटिस जारी किया है। आयोग ने महिला की अपील को एडमीट करते हुए अब इस मामले की सुनवाई 30 मई को सुनिश्चित की है। राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमुर्ति सुरजीत सिंह व सदस्यों श्रीमती प्रेम चौहान एवं चंद्रशेखर शर्मा ने मंडी सर्किट बेंच के दौरान अपीलकर्ता सुंदरनगर के नघवाहण (महादेव) निवासी भावना देवी और उसकी बेटी ममता की अपील पर संज्ञान लेते हुए इसे सुनवाई के लिये एडमीट करते हुए जिला खाद्य नियंत्रक, बहुउद्देश्यीय सहकारी सभा महादेव के प्रभारी, महादेव ग्राम पंचायत के सचिव और महिला के पति विजय कुमार को नोटिस जारी किया है। अपीलकर्ता भावना के अनुसार उसकी शादी विजय कुमार के साथ होने के कुछ ही महिनों बाद उनके संबंध खराब हो गये। जिसके बाद उन्होने सुंदरनगर न्यायलय में गुजारा भता की अर्जी भी दी थी जिसे न्यायलय ने स्वीकार कर दिया है। हालांकि दोनों पति पत्नी अलग-2 रहते हैं लेकिन उनका राशन कार्ड अभी तक संयुक्त रूप से चल रहा है। जिसके कारण महिला के हिस्से का जन वितरण प्रणाली का राशन भी उसका पति ही प्राप्त कर रहा है। ऐसे में महिला ने संबंधित अधिकारियों को संपर्क किया था लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर इस बारे में उपमंडलाधिकारी सुंदरनगर को भी शिकायत की गई थी। लेकिन न तो महिला का राशन कार्ड अलग किया गया और न ही उसके हिस्से का राशन दिया जा सका। ऐसे में महिला ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। लेकिन फोरम ने महिला की शिकायत को खारिज कर दिया था। जिसके चलते महिला ने अधिवक्ता महेश चंद्र शर्मा के माध्यम से राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की है। आयोग ने अपील की सुनवाई के दौरान संज्ञान लेते हुए इसे एडमीट करके संबंधित अधिकारियों और महिला के पति को नोटिस जारी किया है। आयोग ने अब इस मामले की सुनवाई 30 मई को सुनिश्चित की है।

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