मंडी। महिला से छेडखानी करने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को एक साल के साधारण कारावास और 3000 रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन उपासना शर्मा के न्यायलय ने सदर उपमंडल के धन्यारी (बाडी गुमाणु) निवासी लाभ सिंह पुत्र शंकर राम के खिलाफ भादंस की धारा 354, 506, 341 और 353 के तहत छेडखानी, धमकी, रास्ता रोकने और मारपीट करने का अभियोग साबित होने पर क्रमश: एक साल और छ: महिने का साधारण कारावास और क्रमश: एक-एक हजार और पांच-पांच सौ रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 अप्रैल 2007 को सदर उपमंडल के ज्वाली (पटडीघाट) निवासी प्रकाश चंद ने शहरी चौकी में शिकायत दी थी कि आरोपी उनके परिवार को पिछले 6-7 सालों से जानता था और उनकी पत्नी व साली का धर्म भाई है। आरोपी का उनके पैलेस कलौनी स्थित क्वाटर में आना जाना है लेकिन पिछले कुछ समय से वह उनको धमकी दे रहा है जिसके लिए उन्होने पुलिस चौकी में पहले भी शिकायत दी थी। इसी शिकायत के सिलसिले में प्रकाश चंद जब पुलिस चौकी जा रहा था तो सकोडी पुल के पास आरोपी उन्हे मिला और उनका रास्ता रोककर पत्नी को बालों से पकड कर अश्लील हरकतें करने लगा। प्रकाश चंद के विरोध करने पर आरोपी ने उनसे भी मारपीट की। मौका पर मौजूद उनके भाई ने उन्हे आरोपी के चंगुल से छुडाया। प्रकाश चंद की शिकायत पर शहरी चौकी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक नितिन शर्मा ने 7 गवाहों के बयान कलमबध करवा कर मामले को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी पर छेडखानी, धमकी, रास्ता रोकने और मारपीट करने का अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।
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