मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के वाहन की 3,70,000 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर सर्किट बेंच के दौरान सुनाए फैसले में चकली (सलापड) निवासी सुनील कुमार पुत्र भगत राम की शिकायत को उचित मानते हुए दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशि का भुगतान उपभोक्ता के पक्ष में 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता जितेन्द्र ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन महिन्द्रा मैक्स पिक अप को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि में ही वाहन चोरी हो गया। उपभोक्ता ने इस मामले की प्राथमिकी दर्ज करवा कर कंपनी को मुआवजा तय करने के लिए सभी दस्तावेज सौंपे थे। लेकिन कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया कि उपभोक्ता का वाहन राकेश कुमार की रिपेयर की दुकान से चोरी हुआ था इसलिये राकेश कुमार ही वाहन की क्षतिपूर्ति कर सकता है। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी यह साबित नहीं कर सकी है कि राजेश कुमार की लापरवाही से वाहन दुकान से चोरी हुआ है। इसके अलावा कंपनी की ओर से इस शिकायत में ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया जा सका जिससे यह जाहिर होता हो कि चोरी हो गए वाहन के मामले में कंपनी की बीमा पालिसी की शर्तों के तहत कोई जिममेवारी नहीं बनती। फोरम ने कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार दिया। जिसके चलते फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित देने के अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई यंत्रणा के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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