Saturday, 26 November 2011

चरस सहित पकडे जाने के आरोपी को 15 साल के कठोर कारावास और 1,50,000 रूपये जुर्माने की सजा


मंडी। व्यवसायिक मात्रा की चरस सहित धरे जाने के आरोपी को अदालत ने 15 साल के कठोर कारावास और डेढ लाख रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला के विशेष न्यायलय ने जिला कुल्लू के फागला(सयांत) गांव निवासी चुनी लाल पुत्र दशमी राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार बल्ह थाना पुलिस का दल थाना प्रभारी प्रताप सिंह की अगुवाई में डडौर पेट्रोल पंप के पास तैनात था। इसी दौरान मनाली से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस को चेकिंग के लिए रोका गया। जैसे ही बस रूकी तो आरोपी बस के अगले दरवाजे को खोल कर बस से उतर गया और खेतों की ओर भागने लगा। जिस पर पुलिस दल ने आरोपी पर काबू पाया। पुलिस ने जब संदेह के आधार पर आरोपी के बैग की तलाशी ली तो इसमें से 5 किलोग्राम चरस और 250 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक वाई पी एस नेगी ने 13 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर मामले को साबित किया। सजा की अवधी पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि यह आरोपी का पहला अपराध है ऐसे में उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से कडी सजा की मांग की गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नशीले पदार्थों का अपराध समाज के बडे हिस्से पर दुष्प्रभाव डालता है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी से बरामदशुदा चरस की व्यवसायिक मात्रा को देखते हुए उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि आरोपी पर धारा 18 के तहत अफीम बरामद होने का अपराध साबित नहीं हो पाया।


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