मंडी। जिला एवं सत्र न्यायलय में बुधवार को विधिक साक्षरता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से न्यायलय के बार रूम में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। शिविर की अध्यक्षता सिविल जज एवं न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान ने की। शिविर में जानकारी देते हुए उन्होने कहा कि प्राधिकरण ने इस तरह के प्रावधान बनाए हैं जिससे गरीबी के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रह जाए। उन्होने कहा कि पहले 50,000 रूपये तक की सालाना आमदनी वाले व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती थी। लेकिन अब एक लाख तक की आमदनी वाले व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। वहीं पर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, बच्चों और विकलांगों को भी सरकारी खर्चे पर कानूनी सहायता मुहैया करवाई जाती है। न्यायिक दंडाधिकारी उपासना शर्मा ने गिरफ्तारी और विचाराधीन मामलों के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होने कहा कि गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने परिजनों, अधिवक्ता या दोस्तों को दे सकता है। महिलाओं को सूरज ढलने और सूर्योदय से पहले थाने में नहीं ले जाया सकता और उनकी गिरफ्तारी महिला कर्मी ही कर सकती है। शिविर में अधिवक्ता अलकनंदा हांडा ने घरेलू हिंसा विषय पर कहा कि घरों में महिलाओं पर शारिरिक, भावनात्मक और आर्थिक हिंसा पुराने समय से चली आ रही है। इस हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम अपनी सक्षम भूमिका निभा रहा है।अधिवक्ता पूनम कुमारी ने पंचायती राज अधिनियम, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और अत्याचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों पर प्रकाश डाला। प्रदेश बार कौंसिल के सदस्य नरेन्द्र गुलेरिया ने श्रम कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मजदुर वर्ग को इन कानूनों का फायदा उठाना चाहिए जिससे उनका शोषण रूक सके। इस अवसर पर सिविल जज एवं न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान, न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर तीन अमरदीप सिंह, जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी मनीष भारद्वाज, विजय ठाकुर, आशीष शर्मा, प्रशांत शर्मा, सतीश ठाकुर सहित बार एसोसिएशन के सदस्य और याचिकाकर्ता मौजूद थे।
Wednesday, 9 November 2011
जिला न्यायलय में मनाया गया विधिक साक्षरता दिवस
मंडी। जिला एवं सत्र न्यायलय में बुधवार को विधिक साक्षरता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से न्यायलय के बार रूम में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। शिविर की अध्यक्षता सिविल जज एवं न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान ने की। शिविर में जानकारी देते हुए उन्होने कहा कि प्राधिकरण ने इस तरह के प्रावधान बनाए हैं जिससे गरीबी के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रह जाए। उन्होने कहा कि पहले 50,000 रूपये तक की सालाना आमदनी वाले व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती थी। लेकिन अब एक लाख तक की आमदनी वाले व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। वहीं पर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, बच्चों और विकलांगों को भी सरकारी खर्चे पर कानूनी सहायता मुहैया करवाई जाती है। न्यायिक दंडाधिकारी उपासना शर्मा ने गिरफ्तारी और विचाराधीन मामलों के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होने कहा कि गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने परिजनों, अधिवक्ता या दोस्तों को दे सकता है। महिलाओं को सूरज ढलने और सूर्योदय से पहले थाने में नहीं ले जाया सकता और उनकी गिरफ्तारी महिला कर्मी ही कर सकती है। शिविर में अधिवक्ता अलकनंदा हांडा ने घरेलू हिंसा विषय पर कहा कि घरों में महिलाओं पर शारिरिक, भावनात्मक और आर्थिक हिंसा पुराने समय से चली आ रही है। इस हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम अपनी सक्षम भूमिका निभा रहा है।अधिवक्ता पूनम कुमारी ने पंचायती राज अधिनियम, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और अत्याचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों पर प्रकाश डाला। प्रदेश बार कौंसिल के सदस्य नरेन्द्र गुलेरिया ने श्रम कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मजदुर वर्ग को इन कानूनों का फायदा उठाना चाहिए जिससे उनका शोषण रूक सके। इस अवसर पर सिविल जज एवं न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान, न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर तीन अमरदीप सिंह, जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी मनीष भारद्वाज, विजय ठाकुर, आशीष शर्मा, प्रशांत शर्मा, सतीश ठाकुर सहित बार एसोसिएशन के सदस्य और याचिकाकर्ता मौजूद थे।
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