Sunday 6 November 2011

उपभोक्ता के पक्ष में नया मोबाईल फोन देने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने खराब मोबाईल फोन की जगह उसी माडल का नया फोन देने के आदेश दिए। ऐसा न करने पर फोन निर्माता,विक्रेता और मैकेनिक को उपभोक्ता के पक्ष में संयुक्त रूप से मोबाईल की कीमत 3750 रूपये 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करनी होगी। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने मंगवाईं मुहल्ला निवासी यादविंद्र सिंह पुत्र गिरधारी लाल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निर्माता बलिंग टेलीकोम दिल्ली, विक्रेता इंदिरा मार्केट स्थित महिन्द्र इंडस्ट्रीज और मैकेनिक एस बी आई कंपलेक्स गांधी चौक स्थित मोबाईल केयर सेंटर को सेवाओं में कमी का संयुक्त रूप से दोषी करार दिया। फोरम ने उक्त निर्माता, विक्रेता और मैकेनिक की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता आकाश शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने मोवाईल कंपनी का एक फोन विक्रेता से खरीदा था। लेकिन फोन के टच स्क्रीन में कुछ ही समय बाद खराबी आ गई। जिस पर उपभोक्ता ने विक्रेता को इसकी सूचना दी। उपभोक्ता को मोबाईल केयर सेंटर में इसे ठीक करवाने को कहा गया। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी मोबाईल को ठीक न कर पाने के कारण उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि निर्माता, विक्रेता और मैकेनिक वारंटी अवधी में खराब हुए फोन को ठीक नहीं कर पाए। जिसके चलते फोरम ने खराब फोन के बदले उसी माडल को नया फोन देने के आदेश दिए। ऐसा न करने पर फोन की मूल्य राशी ब्याज सहित लौटानी होगी। वहीं पर उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा की एवज में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करना होगा।

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