Sunday, 6 November 2011

बजाज एलाइंज बीमा कंपनी के खिलाफ धोखाधडी का मामला दर्ज


मंडी। बीमा पालिसी से छेडछाड एक बीमा कंपनी पर उस समय भारी पड गई जब पुलिस ने कंपनी पर धोखाधडी के मामले में शिकंजा कस दिया। जिला उपभोक्ता फोरम में एक शिकायत की सुनवाई के दौरान यह मामला प्रकाश में आने पर इस संबंध में छानबीन करने के निर्देश दिए गये थे। सदर थाना पुलिस ने अपराध घटित होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य होने के कारण धोखाधडी का मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू की है। जानकारी के अनुसार बीबीएमबी कलौनी निवासी रविन्द्र सिंह पुत्र मान सिंह ने बजाज एलाइंज बीमा कंपनी से पांच साल की अवधी के लिए 50 हजार रूपये की पालिसी ली थी। लेकिन बीमा कंपनी के अधिकारियों ने बीमा सर्टिफिकेट पर बीमा अवधी में छेडछाड करके 5 के आगे 2 जोडकर इसे 25 साल कर दिया। उपभोक्ता ने बीमा कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत की सुनवाई के दौरान पालिसी से छेडखानी के तथ्य उजागर हुए। जिस पर फोरम ने अपना फैसला सुनाते हुए इन तथ्यों का हवाला देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को मामला दर्ज करने के लिए फैसले की प्रति और अन्य दस्तावेज प्रेषित करके जांच करने को कहा था। सदर थाना पुलिस ने बीमा कंपनी के खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य होने के कारण भारतीय दंड सहिंता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक पी डी प्रसाद ने मामला दर्ज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। उन्होने कहा कि जल्द ही इस मामले में संलिप्त दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

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