मंडी। चरस और अफीम सहित पकडे जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को अढाई- अढाई साल के कठोर कारावास और 70 हजार जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को 6-6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह की विशेष अदालत ने पंजाब के जिला लुधियाना के मनाकी (समराला) निवासी हरदेव सिंह के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 और 18 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे दोषी करार देते हुए उक्त सजा का फैसला सुनाया। यह दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार सुंदरनगर थाना पुलिस का दल थाना प्रभारी अमर चंद की अगुवाई में सरकारी वाहन पर गश्त के लिए तैनात था। कांगू से वापस लौटते समय रोपडी गांव के पास एक व्यक्ति वन विभाग की नर्सरी की ओर से आता हुआ दिखाई दिया। उक्त व्यक्ति ने पुलिस दल को देख कर भागने की कोशीश की। जिस पर पुलिस ने आरोपी को काबू पा कर उससे भागने की वजह पूछी तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने संदेह के आधार पर उसके बैग की तलाशी ली तो इसमें से एक किलो चरस और 250 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक जे के लखनपाल ने 9 गवाहों के बयान दर्ज करवा कर मामले को साबित किया। सजा की अवधी पर हुई सुनवाई में बचाव पक्ष ने आरोपी का पहला अपराध होने के कारण नरम रूख अपनाने की मांग की। जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि दिनों दिन चरस तस्करी की घटनाओं में भारी वृधि हो रही है और तस्करों द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी युवा पीढी को तबाह कर रही है। ऐसे में आरोपी को कडी सजा दी जाए। अदालत ने आरोपी से बरामदशुदा चरस और अफीम की मात्रा को देखते हुए उसे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।
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