Friday 11 November 2011

जैन इरिगेशन सिस्टम को 30 दिनों में उपभोक्ताओं के पौली हाऊस ठीक करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने पौली हाऊस लगाने वाली कंपनी को उपभोक्ताओं के पौली हाऊस की मुरम्मत 30 दिनों के भीतर करने आदेश दिए। फोरम ने कृषि विभाग के उपनिदेशक को मुरम्मत कार्य की निगरानी के आदेश भी दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर क्षेत्र की बरोटी पंचायत के लखाणी गांव के चार उपभोक्ताओं राज कुमार, संजय कुमार, प्रकाश चंद और संजय की शिकायत की सुनवाई करते हुए जैन इरिगेशन सिस्टम, जलगांव महाराष्ट्र के बीबीएमबी कलौनी सुंदरनगर में स्थित कार्यालय को उक्त आदेश जारी किए। फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ताओं ने पंडित दीन दयाल किसान बागवान योजना के तहत कृषि विभाग के माध्यम से पौली हाऊस लगाए थे। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं ने 20 प्रतिशत राशी अदा की थी जबकि उन्हे 80 फीसदी सबसिडी दी गई थी। लेकिन जैन इरिगेशन सिस्टम ने राशी जमा होने के बाद पहले तो करीब एक साल तक पौली हाऊस लगाए ही नहीं। बाद में जब पौली हाऊस लगाए भी गए तो यह बेहद घटिया किस्म के थे। इन पौली हाऊसों में भारी खराबी थी। कंपनी को कई बार सूचित किए जाने के बाद भी जब इन पौली हाऊसों को ठीक नहीं किया गया तो उपभोक्ताओं ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि जैन इरिगेशन सिस्टम की ओर से इन आरोपों को निराधार बताया गया। जिस पर फोरम ने शिकायत के लंबित रहने के दौरान ही कृषि विभाग के एक विशेषज्ञ को इस बारे में जानकारी देने के लिए तैनात किया। विशेषज्ञ का कहना था कि इन पौली हाऊसों में पानी की रिसाव के अलावा कई खराबियां पाई गई हैं। फोरम ने दोनों पक्षों की विस्तार से सुनवाई के बाद कंपनी को इन पौली हाऊसों की मुरम्मत 30 दिन में करने के आदेश दिए।

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