Thursday, 23 February 2012

दो किलो चरस सहित पकडे आरोपी को दो साल की कठोर कैद बीस हजार जुर्माने की सजा


मंडी। चरस सहित पकडे जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को दो साल के कठोर कारावास और बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी के जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पडेगा। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह के विशेष न्यायलय ने जिला कांगडा के धार (नूरपूर) निवासी प्रह्लाद पुत्र भोलू राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे उक्त सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 5 फरवरी 2008 को पुलिस का दल मुख्य आरक्षी कृष्ण चंद की अगुवाई में सुक्की बाईं के पास राष्ट्रिय राजमार्ग 21 पर गश्त के लिए तैनात था। इसी दौरान पंडोह की ओर से एक व्यक्ति बैग उठाए हुए मंडी की ओर आया। पुलिस दल को देखकर आरोपी ने भागने की कोशीश की। जिस पर पुलिस दल ने उसे काबू कर लिया। आरोपी के बैग की तलाशी लेने पर पुलिस को 2 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी। जिस पर पुलिस ने आरोपी को मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी जे के लखनपाल ने 9 गवाहों के बयान अदालत में कलमबंद करवाकर आरोपी के खिलाफ मामले को साबित किया। सजा की अवधी पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी का पहला अपराध होने के कारण उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि एनडीपीएस के मामलों में हो रही बढौतरी को देखते हुए आरोपी के प्रति नरम रूख नहीं अपनाया जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी से बरामदशुदा चरस की मात्रा को देखते उसे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।  

No comments:

Post a Comment

मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच

मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...