Tuesday 19 February 2013

बीमा कंपनी को 1,87,125 रूपये की मुआवजा राशि उपभोक्ता के पक्ष में देने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता की दुकान से चोरी हुए सामान का 1,87,125 रूपये मुआवजा ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 1500 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर उपमंडल के भोजपूर निवासी मैसर्ज सोनी इलैक्ट्रोनिक्स के सूरज सोनी की शिकायत को उचित मानते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित देने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता महेश चंद्र शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता इलैक्ट्रोनिक्स उत्पादों का व्यापार करते हैं। उपभोक्ता ने अपनी दुकान की सुरक्षा के लिए उक्त बीमा कंपनी से शॉप कीपर इंश्योरेंस पालिसी ली थी। बीमावधी में ही दुकान में चोरी की घटना घटित हो गई। उपभोक्ता सुबह जब दुकान में पहुंचे तो उन्होने कैश बाक्स को टुटा हुआ देखा जबकि दुकान से मोबाईल और डिजिटल कैमरा भी चोरी हो गए थे। ऐसे में उपभोक्ता ने घटना के बारे में पुलिस और कंपनी को सूचना दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया था लेकिन वारदात के आरोपियों का पता न लग पाने पर प्राथमिकी खारिज कर दी गई थी। बीमा कंपनी ने इस आधार पर उपभोक्ता का मुआवजा खारिज कर दिया था कि चोरी की इस वारदात में किसी तरह की ताकत का प्रयोग नहीं किया गया था क्योंकि दुकान का ताला नहीं तोडा गया था । फोरम ने अपने फैसले में कहा कि दुकान में बिना ताकत का इस्तेमाल किए नकली चाबी बनाकर भी प्रवेश किया जा सकता है। इस मामले की तहकीकात के बाद पुलिस भी इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि चोरी की वारदात घटित हुई है लेकिन आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। तहकीकात के दौरान पुलिस को चोरी हुए 30 मोबाईल फोन के आई एम ई आई नंबर के बारे में भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। वहीं पर बीमा कंपनी ने चोरीशुदा 30 फोनों के बारे में कोई तहकीकात अमल में नहीं लाई। फोरम ने कहा कि चोरी की वारदात बीमा की शर्तों में शामिल थी। ऐसे में फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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