Thursday 14 February 2013

नाबालिगा से छेडखानी के आरोपी को एक साल के कठोर कारावास की सजा


मंडी। नाबालिगा से छेडखानी करने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को एक साल के कठोर कारावास और 500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी पर नाबालिगा को जान से मारने की धमकी देने का अभियोग भी साबित होने पर उसे एक साल के कठोर कारावास और 500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी मदन कुमार के न्यायलय ने सदर उपमंडल के मलवाणा (टिक्कर) निवासी मंगत राम पुत्र जिहान राम के खिलाफ भादंसं की धारा 354 और 506 के तहत अभियोग साबित होने पर उकत सजा सुनाई। आरोपी के जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे एक-एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता, उसकी माता और पंचायत के उपप्रधान ने पुलिस थाना में आकर प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। प्राथमिकी के अनुसार 5 फरवरी 2012 को आरोपी उनके घर में बतौर मेहमान बन कर आया था। इसी दौरान आरोपी ने नाबालिग के साथ छेडखानी की। नाबालिगा के शोर मचाने पर परिवार के सदस्यों ने उसे आरोपी के चंगुल से छुडाकर मामले की शिकायत थाना में की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक अजय ठाकुर ने 6 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी पर अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में पेश किये गए साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ नाबालिगा से छेडखानी और धमकी देने का अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।

No comments:

Post a Comment

मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच

मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...