Tuesday, 12 February 2013

साक्ष्यों के अभाव में छेडखानी का आरोपी बरी


मंडी। महिला से छेडखानी करने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी करने का आदेश दिया। अदालत ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण उसे बरी करने का फैसला सुनाया। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी मदन कुमार के न्यायलय ने सदर उपमंडल के कांढी तारापुर निवासी पुर्ण चंद पुत्र रामू के खिलाफ भादंसं की धारा 354 और 504 के तहत अभियोग साबित न होने पर उसे बरी करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार साल 2011 में इस मामले की पीडित महिला अपने घर जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने रास्ते में महिला से छेडखानी की। जिस पर महिला ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसके खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 6 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए गए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता दीपक आजाद का कहना था कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने आपस में विरोधाभासी बयान दिये हैं। जिससे आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित नहीं होता। अदालत ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों को आरोपी पर अपराध साबित करने के लिए नाकाफी माना। ऐसे में अदालत ने आरोपी पर संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित न होने के कारण उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया।

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