Monday, 4 February 2013

अफीम सहित पकडे जाने के आरोपी बरी


मंडी। अफीम सहित पकडे जाने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक मामले के दो आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया। आरोपियों पर संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित न होने के कारण अदालत ने उन्हे बरी कर दिया। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह की विशेष अदालत ने बिलासपूर के सलणू निवासी प्रवीण कुमार और अनिल कुमार के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 18 और 29 के तहत अभियोग साबित न होने के कारण उन्हे बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 6 मार्च 2008 को पंडोह चौकी पुलिस का दल राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर सयोग नाला के पास तैनात था। इसी दौरान सुबह 5 बजे कुल्लू की ओर से आ रही एक कार को चैकिंग के लिए रोका गया। पुलिस दल के कार चालक की तलाशी लेने पर उसकी पेंट की जेब से 150 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। पुलिस ने कार चालक और उसके साथ बैठे दूसरे आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 8 गवाहों के बयान कलमबंद किये गये। जबकि बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता लोकेश कपूर, समीर कश्यप और प्रिया कपूर का कहना था कि पुलिस ने इस मामले में स्वतंत्र गवाहों को शामिल नहीं किया था। जबकि पुलिस दल के सदस्यों ने अदालत के समक्ष परस्पर विरोधाभासी ब्यान दिये हैं। इसके अलावा मामले की तहकीकात के दौरान मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के तहत आवश्यक प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई है। जिससे आरोपियों पर अभियोग साबित नहीं होता। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों से आरोपियों के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित न होने पर उन्हे संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया।

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