Monday 28 March 2011

खराब टिलर 15 दिन में ठीक करने के आदेश



मंडी। खराब पावर टिलर बेचने को सेवाओं में कमी मानते हुए जिला उपभोकता फोरम ने उपभोकता को 15 दिनों के अंदर टिलर
ठीक करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा निर्माता और विकरेता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता के पक्ष में 5000 की राशी बतौर हर्जाना भी अदा करने को कहा। फोरम अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने सदर उपमंडल के दियारी(टिल्ली) निवासी रूप सिंह गुलेरिया पुत्र दास राम की शिकायत को उचित मानते हुए निर्माता गिर्ीव लिमिटिड कंपनी और विकरेता हिम टे्रडिंग कंपनी को 3000 रुपये का शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। अधिवकता टी आर जमवाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने करीब एक लाख रूपये का एक पावर टिलर खरीदा था। लेकिन टिलर खरीदने के बाद से ही यह खराब रहने लगा। उपभोकता के कहने पर विकरेता ने एक बार तो इसे ठीक कर दिया। लेकिन जब यह बार-बार खराब होने लगा तो उन्होने इसे ठीक करने से इंकार कर दिया। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि टिलर में खराबी थी जो ठीक नहीं हो पायी। यह दुर्भाग्यपुर्ण है कि खरीद के बाद उपभोकता को सेवाएं मुहैया नहीं करवाई गई जिसके लिए उपभोकता ने भारी राशी खर्च की थी। फोरम ने निर्माता और विकरेता को 15 दिनों में टिलर ठीक करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए।

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