मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी आंकते हुए उपभोकता के पक्ष में 1,89,500 की राशी ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा उपभोक्ता को 5000 की राशी बतौर हर्जाना और 3000 की राशी शिकायत व्यय के तौर पर अदा करने को कहा। फोरम अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदस्य लाल सिंह ने सुंदरनगर कैंप के दौरान सुनाए फैसले में महादेव निवासी परस राम पुत्र खिन्हु राम की शिकायत पर फैसला सुनाते हुए रिलांयस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ उकत फैसला सुनाया।
अधिवक्ता पी एस सेन के माध्यम से दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने अपने वाहन का कंपनी के पास बीमा करवाया था। लेकिन बीमा अवधी के दौरान ही वाहन बुरी तरह से दुर्घटनागर्सत हो गया था। उपभोकता ने कंपनी से मुआवजे की मांग की थी लेकिन कंपनी ने बिना किसी कारण के मुआवजा खारिज कर दिया था। जिसके चलते उपभोकता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने शिकायत को उचित मानते हुए कंपनी के खिलाफ उकत फैसला सुनाया।
अधिवक्ता पी एस सेन के माध्यम से दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने अपने वाहन का कंपनी के पास बीमा करवाया था। लेकिन बीमा अवधी के दौरान ही वाहन बुरी तरह से दुर्घटनागर्सत हो गया था। उपभोकता ने कंपनी से मुआवजे की मांग की थी लेकिन कंपनी ने बिना किसी कारण के मुआवजा खारिज कर दिया था। जिसके चलते उपभोकता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने शिकायत को उचित मानते हुए कंपनी के खिलाफ उकत फैसला सुनाया।
No comments:
Post a Comment