Tuesday 22 March 2011

बीमा का 4 लाख बयाज सहित अदा करने के आदेश



मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने उपभोकता के पक्ष में बीमा राशी का 4 लाख रूपये मुआवजा बयाज सहित अदा करने के आदेश दिए। बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता को पहुंची मानसिक यंत्रणा की एवज में उपभोकता के पक्ष में 3000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी देने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने सदर उपमंडल के राउ(भियारटा) निवासी शीला देवी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उकत राशी की अदायगी 9 प्रतिशत बयाज दर से करने के आदेश दिए। अधिवकता अभिषेक लखनपाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता के पति तेज सिंह ने पी एन बी बैंक से घर बनाने के लिए ऋण लिया था। इस ऋण को सुरक्षित करने के लिए उन्होने कंपनी के पास बीमा करवाया था। बीमा अवधी के दौरान ही तेज सिंह की पेड़ से गिरने के कारण मौत हो गई। उपभोकता ने इस बारे में पुलिस को सूचित कर दिया था। उपभोकता ने घटना से संबंधित दसतावेज कंपनी को मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने मुआवजा तय नहीं किया। कंपनी का फोरम में यह कहना था कि इस मामले में कंपनी की छानबीन में यह पाया गया था कि उपभोकता की मौत का कारण पेड़ से गिरना नहीं अपितु फांसी लगाना था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी इस बारे में कोई सबुत और गवाह पेश नहीं कर सकी। जबकि प्रशासन और पंचायत प्रधान ने मौत का कारण पेड़ से गिरना ही बताया है। ऐसे में फोरम ने उपभोकता की मुआवजा राशी बयाज सहित लौटाने और उपभोकता के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए।


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