Tuesday 29 March 2011

जुर्माने को निरस्त करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने प्रदेश विदयुत बोर्ड दवरा उपभोकता पर लगाए गए 14287 रूपये के जुर्माने को निरसत करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा फोरम ने उपभोकता पर बोर्ड दवारा लगाए गए बिजली चोरी के आरोपों को भी खारिज कर दिया। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने सरकाघाट तहसील के अनंतपुर इलाका के खोडा गांव निवासी महेश चंद की शिकायत को उचित मानते हुए प्रदेश विदयुत बोर्ड को उपभोकता पर किए गए जुर्माने को खारिज कर दिया। अधिवकता अरूण शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता के पिता शेर सिंह ने बोर्ड से अपने मकान के लिए बिजली का कुनेकशन लिया था। वर्ष 1986 में पिता की मौत के बाद से उपभोकता ही इस कुनेकशन का प्रयोग कर रहा है। उपभोकता के कुनेकशन का मीटर पहली फरवरी 2003 को आसमानी बिजली गिरने से जल गया था। इस बारे में उपभोकता ने बोर्ड के सथानिय अधिकारियों तथा पटवारी को सुचित किया था। बोर्ड के लाइनमैन ने भी मौका पर आकर मीटर के खराब होने के बारे में अपनी रपट दी थी। इसके बाद बोर्ड ने उपभोकता को 14 फरवरी को नया मीटर लगा दिया था। लेकिन बोर्ड ने उपभोकता पर बिजली चोरी करने का आरोप लगाते हुए 14287 रूपये का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए थे। जिसके चलते उपभोकता ने फोरम में शिकायत दायर करके कुनेकशन न काटने और जुर्माने की वसुली न करने की प्रार्थना की थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बोर्ड ऐसे तथ्य पेश नहीं कर सका जिससे उपभोकता पर बिजली चोरी का आरोप साबित हो। इतना ही नहीं बोर्ड ने इन आरोपों को लेकर जांच में आवश्यक प्रावधानों की पालना नहीं की गई। फोरम ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद बिजली चोरी कखारिज करते हुए जुर्माना वसुली के आदेशों को निरसत करने का फैसला सुनाया।

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