Monday 28 March 2011

आई पी एच विभाग पर हर्जाना ठोका


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने पर्याप्त पानी मुहैया न करवाने को सिंचाई एवं जन सवासथय विभाग की सेवाओं में कमी आंकते हुए उपभोकता के पक्ष में एक हजार रूपये हर्जाना और एक हजार रूपये शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा उपभोकता को पर्याप्त पेयजल आपुर्ति भी बहाल करने के आदेश भी विभाग को दिए गए हैं। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने सदर उपमंडल के नरवाणा(टिककर) निवासी ओम चंद के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आई पी एच विभाग के सुंदरनगर सथित अधीक्षण अभियंता और बग्गी सथित अधिशासी अभियंता को हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिए। अधिवकता आर के चावला के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने वर्ष 1980 में विभाग से पानी का कुनेकशन लिया है। लेकिन वर्ष 2009 में विभाग ने उनके घर से करीब 100 मीटर दूर एक अन्य व्यकित के मकान के लिए नया कुनेकशन दे दिया जबकि उकत व्यकित के मकान में पहले से ही कुनेकशन लगा हुआ था। जिससे उपभोकता की आपुर्ति बाधित हो गई। उपभोकता ने इस बाबत अनेकों बार लिखित और मौखिक रूप से विभाग को शिकायत की थी। उपभोकता को आपुर्ती न होने के कारण उन्हे करीब एक किलोमीटर दुरी से पानी लाना पड रहा था। ऐसे हालातों में उन्होने उपभोकता फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विभाग को पेयजल आपुर्ति सुनिश्चित करने के अलावा विभागिय सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता को पहुंची मानसिक यंत्रणा की एवज में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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